|
३.
''सेवा
मित्र समाधान केन्द्र''
में प्राप्त होने वाले
आवेदन/शिकायतों का निराकरण
-
सेवा मित्र समाधान केन्द्र में
आवेदन आनलाइन दर्ज किए जाएंगे।
आनलाइन दर्ज आवेदन का प्रिंट आउट
निकालकर उस पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे ।
विभिन्न मामलों में संलग्न किये
जाने वाले दस्तावेज,
स्केन कर आवेदन के साथ संलग्न किए
जाएंगे और उनकी मूल प्रति
आनलाइन
आवेदन
के प्रिंट आउट पर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर सेवा मित्र समाधान
केन्द्र के प्रभारी कर्मचारी को
दिये जाएंगे ।
सेवा मित्र समाधान केन्द्र में
प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का निराकरण निर्धारित समयावधि में समय-सीमा में
किया जाना अनिवार्य है ।
इन केन्द्रों पर प्राप्त होने
वाले आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर इसे कर्त्तव्य के
विमुख होना माना
जाएगा और ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार
अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी ।
सेवा मित्र समाधान केन्द्र में
प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को केन्द्र के प्रभारी अपने भ्रमण के दौरान
प्राप्त करेंगे और संबंधित
कार्यालयों को पहुंचाएंगे ।
यदि केन्द्र में प्राप्त होने
वाले आवेदनों की संख्या अधिक है और किसी कारणवश केन्द्र का संचालक
विकासखण्ड/तहसील मुख्यालय
आता है और वह अपने साथ केन्द्र में प्राप्त आवेदन
लाता है तो संबंधित कार्यालयों द्वारा उन आवेदनों को उससे तत्काल प्राप्त कर
लिया जाएगा ।
प्राप्त आवेदनों के निराकरण में
समय-सीमा का ध्यान अनिवार्य रूप से रखा जाएगा ।
४.
''सेवा
मित्र समाधान केन्द्र''
में लगने वाले शुल्क का विवरण
-
सेवा मित्र समाधान केन्द्र में
परिशिष्ट ०३ में बताये गये शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
केवल नामांतरण,
बंटवारा के मामले में
बुलाये जाने वाले गवाहों के लिए २/- प्रति गवाह निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त
लिया जाएगा ।
आवेदन के साथ लगने वाली सभी
राजस्व टिकिटों का शुल्क आवेदन शुल्क में शामिल कर लिया गया है ।
आनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर
आवेदन में वांछित शुल्क की टिकिट संबंधित कार्यालय द्वारा लगायी जाएगी।
५.
''सेवा
मित्र समाधान केन्द्र''
हेतु जिला,
विकासखण्ड एवं केन्द्र
स्तर पर समन्वयक - जिला स्तर पर सेवा मित्र समाधान केन्द्र के प्रभारी अधिकारी
डिप्टी कलेक्टर होंगे । वे सेवा मित्र समाधान केन्द्रों के संचालन संबंधी समस्त
गतिविधियों का जिला स्तर से नियंत्रण करेंगे और साप्ताहिक प्रगति का प्रतिवेदन
कलेक्टर महोदय
के
समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।
सेवा मित्र समाधान केन्द्र की
व्यवस्था के लिए विकासखण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं तहसील के प्रभारी
तहसीलदार/नायब तहसीलदार समन्वयक होंगे ।
तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन
अधिकारी,
जनपद पंचायत संयुक्त रूप से
निम्नलिखित कर्मचारी यथा- उपयंत्री,
राजस्व निरीक्षक,
ग्रामीण विकास विस्तार
अधिकारी में से किसी एक को सेवा मित्र समाधान केन्द्र का प्रभारी/समन्वयक
नियुक्त करेंगे ।
तहसीलदार/मुख्य कार्यपालन
अधिकारी,
जनपद पंचायत अनिवार्य रूप से
प्रति सप्ताह सेवा मित्र समाधान केन्द्र का भ्रमण करेंगे । अर्थात हर दूसरे
सप्ताह में आप अपने जनपद/तहसील में स्थापित सेवा मित्र समाधान केन्द्र का भ्रमण
अनिवार्य रूप से करेंगे।
विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी
एवं सेवा मित्र समाधान केन्द्र स्तरीय नोडल अधिकारी नियमित रूप से सेवा मित्र
समाधान केन्द्रों का भ्रमण करेंगे । केन्द्र के संचालन की समीक्षा करेंगे और
आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करेंगे ।
६. अनुविभागीय अधिकारी,
(राजस्व) की भूमिका - सभी
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) यह सुनिश्चित करेंगे कि -
1.
सभी सेवा मित्र समाधान केन्द्रों की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो ।
2.
निर्धारित कर्मचारी,
निर्धारित दिवस को सेवा मित्र
समाधान केन्द्र में उपस्थित हों ।
3.
सेवा मित्र समाधान केन्द्रों में प्राप्त होने वाले आवेदनों/शिकायतों का
निराकरण समय-सीमा में हो जाए ।
७. जिला
अधिकारियों की भूमिका -
जिन विभागों के संबंधित आवेदन
पत्र सेवा मित्र समाधान केन्द्र में प्राप्त किये जा रहे हैं या जिन विभागों के
कर्मचारियों को इन केन्द्रों में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है उन
कर्मचारियों की केन्द्र में उपस्थिति हेतु दिवस निर्धारित
करेंगे।
जिला प्रमुख नियमित रूप से सेवा
मित्र समाधान केन्द्र में कर्मचारियों की उपस्थिति की मानीटरिंग करेंगे ।
जिला अधिकारी जब भी संबंधित
ग्राम का भ्रमण करें तब अनिवार्य रूप से सेवा मित्र समाधान केन्द्र को भेंट
प्रदान
करेंगे और सेवा मित्र समाधान केन्द्र में उपस्थित ग्रामीणों और केन्द्र के
संचालक को मार्गदर्शन देंगे और यदि कोई सुझाव हो तो
कलेक्टर महोदय
को
अवगत करायेंगे ।
८. सेवा मित्र समाधान
केन्द्र/नागरिक सुविधा केन्द्रों में डाटा एंट्री की सुविधा -
सेवा मित्र समाधान
केन्द्र/नागरिक सुविधा केन्द्र डाटा सेंटर के रूप में काम करेगें ।
इन केन्द्रों पर पंचायत एवं
ग्रामीण विकास विभाग,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग,
स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य
विभागों से संबंधित जानकारी सशुल्क इस बावद् संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित
दरों पर अथवा म.प्र. शासन,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
म.प्र मंत्रालय का आदेश
क्र./८-१/२००६/५६ दिनांक १८.०१.२००८ भोपाल,
दिनांक १५.१०.२००९ द्वारा
निर्धारित दरों के आधार पर दर्ज करायी जा सकेगी ।
सेवा मित्र समाधान केन्द्रों के
माध्यम से जिला प्रमुख अपने ग्रामीण स्तरीय कर्मचारियों को ई-मेल के माध्यम से
सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकेंगे ।
एक कर्मचारी को ई-मेल भेजने के
लिए १०/- प्रतिपेज का शुल्क देय होगा । एक पेज से अधिक के ई-मेल पर २/-
प्रतिपेज की दर से अतिरिक्त शुल्क लगेगा ।
ई-मेल की
सुविधा सेवा मित्र समाधान केन्द्र के साथ-साथ नागरिक सुविधा केन्द्रों के
माध्यम से भी संचालित की जाएगी । |